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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन: Mohan सरकार खोलेगी सरकारी खजाना, जानिए कौन दिलाएगा पेंशन ?

High Court will provide pension to Madhya Pradesh employees: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है कि पेंशनर्स को छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है।

High Court will provide pension to Madhya Pradesh employees: मध्य प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संघ ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। अगर यह फैसला पेंशनर्स के पक्ष में जाता है तो इसका लाभ मध्य प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा पेंशनर कर्मचारियों को मिलेगा।

छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन की मांग

High Court will provide pension to Madhya Pradesh employees: मध्य प्रदेश पेंशनर्स संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में पेंशनर्स संघ ने मांग की थी कि उन्हें छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन दी जाए।

High Court will provide pension to Madhya Pradesh employees: याचिका में मध्य प्रदेश पेंशनर्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने राज्य में वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश में करीब 3.5 लाख पेंशनर कर्मचारी हैं।

High Court will provide pension to Madhya Pradesh employees: याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता के गिल्डियाल ने दलील दी कि 2005 में केंद्र सरकार ने छठे वेतनमान की संस्तुति की थी, जिसे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को छठा वेतनमान नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

याचिका में यह भी दलील दी गई है कि 2012 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने इसका मसौदा तैयार किया था, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। इसलिए पेंशनर्स एसोसिएशन को यह मामला हाईकोर्ट में लाना पड़ा। इस याचिका पर 2018 से लगातार सुनवाई हो रही है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस विवेक कुमार जैन की डिवीजन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

अब इस मामले में राज्य सरकार 4 हफ्ते में जवाब देगी कि वह पेंशनर्स को छठे वेतनमान के हिसाब से पेंशन क्यों नहीं दे रही है।

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