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27 दिन जेल, फिर जमानत, अब 5 साल की कैद: गरियाबंद के BJP नेता ने नाबालिग से किया गंदा काम, 2000 में जींस उतारने बोला, पढ़िए नेताजी की काली करतूत

गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2022 का है, जिसने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी। अदालत ने इस मामले में साक्ष्य और गवाहों को पर्याप्त मानते हुए कश्यप को दोषी करार दिया।

घटना का पूरा विवरण

यह घटना जून 2022 की है। जानकारी के अनुसार, महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर उसे जींस उतारने के लिए कहा और गलत नीयत से छेड़छाड़ की। इस दौरान बच्ची ने साहस दिखाया और घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी परिवार को दी।

FIR और पुलिस कार्रवाई

पीड़िता की शिकायत के आधार पर परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने महेश कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वे लगभग 27 दिन जेल में रहे, इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

कोर्ट की सुनवाई

मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्य को अदालत में रखा। अदालत ने पाया कि महेश कश्यप पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं।

इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने फैसला सुनाते हुए कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया और अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।

फैसले के बाद सियासी हलचल

इस सजा के बाद गरियाबंद समेत आसपास के इलाके में राजनीतिक हलचल मच गई है। भाजपा के पदाधिकारी पर इस तरह का मामला साबित होना पार्टी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं, स्थानीय लोग इसे न्याय की जीत मान रहे हैं।

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