अच्छी खबर: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई होगी सस्ती, 50% सीटों की फीस सरकारी कॉलेजों के बराबर लगेगी, नई गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों के लिए फीस और अन्य फीस तय करने के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है. इस गाइडलाइन में कहा गया था कि अब निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटों की फीस उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होगी.
एनएमसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों की फीस उस संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होना चाहिए.
एनएमसी ने अपने आदेश में आगे कहा है कि इस शुल्क ढांचे का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों के तहत प्रवेश लिया है. हालांकि उनकी संख्या संबंधित मेडिकल कॉलेज या डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी.
आदेश में कहा गया है कि यदि सरकारी कोटे की सीटों की संख्या उस कॉलेज की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से कम है, तो बाकी उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर फीस का लाभ मिलेगा.
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