indore News: जिस पलक की वजह से भय्यू महाराज ने खुद को मारी थी गोली, उसे मिल गई जमानत
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इंदौर में पांच साल पहले हुए भय्यू महाराज सुसाइड केस की आरोपी पलक पुराणिक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। पलक चार साल से जेल में बंद । सत्र
न्यायालय ने पलक सहित तीन आरोपियों को छह साल की सजा सुनाई थी। आरोपी पलक ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद पलक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पलक पर आरोप है कि उसने भय्यू महाराज के साथ अश्लील वीडियो बनाए थे। वह भय्यू महाराज को ब्लैकमेल कर रही थी। इससे तंग आकर भय्यू महाराज ने खुद को गोली मारकर अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। इस काम में पलक के साथ महाराज के सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख भी थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पलक और महाराज के बीच मोबाइल पर हुई चैटिंग भी जब्त की थी।
चार साल से जेल में है पलक
सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए आवेदन में पलक ने कहा था कि उसे छह साल की सजा सुनाई गई है और वह चार साल से जेल में है और अपील भी लंबित है। इस वजह से उसे जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन स्वीकारते हुए जमानत दे दी।
दवा के हाई डोज देते थे सेवादार
तीनों सेवादारों की प्रताड़ना से तंग होकर भय्यू महाराज तनाव में रहने लगे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। डाक्टरों ने जो दवाएं लिखी थी। उसके डोज एक के बजाए तीन बार तीनों आरोपी देते थे और नशे में ही उन्होंने महाराज से सुसाइड नोट भी लिखवाया था। पुलिस ने जांच में यह भी पाया था कि बेहोशी की हालत में महाराज के वीडियो उनके सेवादारों ने बनाए थे। दरअसल पलक महाराज के काफी करीब थी और वह महाराज से शादी करना चाहती थी, लेकिन महाराज ने आयुषी से विवाह कर लिया था। इससे पलक नाराज थी।