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MP में 5 साल में 2.5 लाख पदों पर होगी सीधी भर्ती: सरकार ने हर साल होने वाली भर्ती का फार्मूला तय किया, कैडर वाइज भरे जाएंगे पद

Direct recruitment will be done on 2.5 lakh posts in 5 years in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पांच सालों में एमपी में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती के जरिए सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है. सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा. वित्त विभाग ने संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसरों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं.

आगामी वर्षों में की जाने वाली भर्तियों के संबंध में वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश को 31 अक्टूबर 2024 से शून्य घोषित कर दिया है. जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन पदों की भर्ती रद्द नहीं की गई है.

ये भर्तियां रद्द नहीं होंगी

वित्त विभाग ने परिपत्र में स्पष्ट किया है कि 16 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 को जारी परिपत्रों में की गई भर्तियों में से जिन विभागों ने 30 अक्टूबर 2024 तक ऐसे रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं, उन्हें रद्द नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड एवं एमपीपीएससी या अन्य भर्ती संस्थाओं को कार्यवाही के संबंध में पत्र भेजे जा चुके हैं अथवा नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं हुआ है तथा परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी होना बाकी है। ऐसी भर्ती भी निरस्त नहीं मानी जाएगी।

सीधी भर्ती से केवल 5 प्रतिशत पद भरने का आदेश स्थगित

वित्त विभाग के निर्देश में कहा गया है कि 3 जनवरी 2013 एवं 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देशों में संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर सीधी भर्ती से केवल 5 प्रतिशत पद भरने का निर्णय लिया गया है। 18 नवंबर को जारी परिपत्र में पूर्व में निर्धारित सीमा की प्रभावकारिता को वर्ष 2028-29 तक स्थगित किया गया है।

50 पद रिक्त होने पर यह फार्मूला लागू होगा

वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्तियों की संख्या एक से 50 तक है, उनके पद दो चरणों में भरे जाएंगे यानी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में तथा शेष 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे।

यह नीति 200 रिक्त संवर्ग पदों की स्थिति में प्रभावी होगी

  • ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्तियों की संख्या 51 से 200 तक है, सीधी भर्ती के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के कुल पदों की संख्या के 100 प्रतिशत के आधार पर भरा जाएगा।
  • यदि पद 33 प्रतिशत से कम हैं, तो रिक्त पदों को एक बार में भरा जाएगा।
  • यदि पद 33 प्रतिशत या अधिक हैं, लेकिन 66 प्रतिशत से कम हैं, तो वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत पद भरे जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 46 प्रतिशत तथा वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।
  • यदि पद 66 प्रतिशत या इससे अधिक हैं तो वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 31 प्रतिशत, वर्ष 2026-27 में 31 प्रतिशत तथा वर्ष 2027-28 में 30 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

मृत संवर्ग में नहीं होगी भर्ती

सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृत संवर्ग घोषित किसी भी संवर्ग में भर्ती नहीं की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिक्त पदों की भर्ती के समय संवर्ग प्रबंधन प्रभावित न हो। विभाग इसका विशेष ध्यान रखेंगे।

बहुत आवश्यक होने पर ही चालक एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती

विभाग ने कहा है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त वाहन चालकों की सीधी भर्ती से भर्ती करना आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास अपने वाहन हैं, वे भी ड्राइवरों की सेवाएं आउटसोर्स करने पर विचार करेंगे। जिन विशिष्ट विभागों में ड्राइवरों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती बहुत जरूरी है, वे तथ्यों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद ही भर्ती कर सकेंगे।

विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की भरपाई के लिए सेवाओं को आउटसोर्स करने के निर्देश वित्त विभाग ने दिए हैं। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती बहुत जरूरी है, वे वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद भर्ती कर सकेंगे।

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