डिंडौरी में सहायक संचालक को 4 साल की सजा: 50 हजार मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त ने 10 हजार घूस लेते पकड़ा था
गणेश मरावी,डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में कोर्ट ने रिश्वत मांगने वाले सहायक संचालक को 4 साल की सजा सुनाई है। दरअसल सहायक संचालक ने पीड़ित से ऋण की सब्सिडी प्रदाय करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। लोकायुक्त ने सहायक संचालक के.के अवस्थी को 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।
ये है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक 1 जून 2016 का यह पूरा मामला है। आवेदक ने बताया था कि मेरी पत्नी के नाम पर कपड़ों की दुकान खोलने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था। शासन की नीतियों के अनुसार इस पर डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होता है। जिसके लिये 6 माह से सहायक संचालक के.के अवस्थी से मांग की जा रही थी। लेकिन सहायक संचालक सब्सिडी प्रदाय करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
लोकायुक्त ने 10 हजार की घूस लेते पकड़ा था
लोकायुक्त पुलिस ने आवेदन के आधार पर टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए 1 जून 2016 को के.के. अवस्थी को 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सहायक संचालक को 4 साल की कारावास की सजा सुनाई है।
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