अनूपपुर। कोरोना वायरस संक्रमण दर में तीव्रता से वृद्धि होने पर जिले के प्रभारी कलेक्टर हर्षल पंचोली एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं. सीमावर्ती राज्यों में पॉजिटिव और एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के कारण जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली ने आगामी आदेश तक अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल और हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे.
जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे. सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक) जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे. समस्त जुलूस एवं रैली भी प्रतिबंधित रहेंगे.
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समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजन में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी. बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे. खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम के क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा. मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि आम जन की सुरक्षा के लिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है.
आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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