Chhattisgarh Raipur Death threat to Shahrukh Khan: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी की लोकेशन रायपुर के पंडरी इलाके में मिली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिस नंबर से धमकी दी गई है, वह रायपुर के फैजान खान (42) के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस रायपुर में फैजान खान के घर पहुंची और उससे पूछताछ की।
पूछताछ में फैजान ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका मोबाइल गुम हो गया था, जिसकी शिकायत उसने खम्हारडीह थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत की कॉपी दिखाने के बाद युवक को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। वहीं, धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मुंबई से तीन अधिकारी रायपुर पहुंचे
मुंबई पुलिस के तीन अधिकारी रायपुर पहुंचे। बुधवार रात वे रायपुर के एक होटल में ठहरे थे। सुबह-सुबह पंडरी इलाके में मोबाइल सिम की लोकेशन चेक करने के बाद वे युवक के घर गए। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को नोटिस दिया है। उसे मुंबई बुलाया गया है। मामले की जांच मुंबई की बांद्रा पुलिस कर रही है। फिलहाल रायपुर आए तीनों पुलिस अधिकारी मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं।
14 नवंबर को बांद्रा थाने में बुलाया गया
फैजान खान ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने उससे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में सिम और धमकी भरे कॉल से जुड़ी जानकारी मांगी गई। इसके बाद 14 नवंबर को पूछताछ के लिए थाने में पेश होने का नोटिस दिया गया है। वह बांद्रा थाने में पेश होगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा।
क्या है पूरा मामला?
डीसीपी के मुताबिक, बांद्रा थाने में एक अज्ञात कॉलर का कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने धमकी देते हुए कहा, बैंड स्टैंड वाले शाहरुख खान को जान से मार दूंगा। कॉलर ने कहा कि अगर उसे 50 लाख नहीं दिए तो वह उन्हें जान से मार देगा। जब कॉलर से उसका नाम पूछा गया तो जवाब मिला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम हिंदुस्तानी है।
आरोपी की गिरफ्तारी पर रायपुर पुलिस ने क्या कहा?
सिविल लाइन सीएसपी अजय कुमार ने बताया कि मुंबई पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में रायपुर पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी ने खुद कॉल किया या किसी और से करवाया, यह जांच का विषय है।
2 नवंबर को खोया मोबाइल
पुलिस ने बताया कि फैजान खान पेशे से वकील है। उसने 2 नवंबर को खम्हारडीह थाने में अपना मोबाइल फोन खो जाने की शिकायत की थी। मोबाइल फोन खो जाने के ठीक 3 दिन बाद यानी 5 नवंबर को बांद्रा थाने के नंबर पर कॉल किया गया।
आरोपी के खिलाफ बांद्रा थाने में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 308 (4), 351 (3) (4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS