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Chhattisgarh Police Transfer Policy: बदलेगी पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी, गृहमंत्री बोले- नहीं लगाने होंगे मंत्री-नेताओं के चक्कर, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

Chhattisgarh Police Transfer Policy: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार पुलिस की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद पुलिसकर्मियों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे पहले भूपेश सरकार में अगस्त 2022 में पुलिस ट्रांसफर नीति बनाई गई थी।

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Chhattisgarh Police Transfer Policy: दरअसल, यह नीति नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए बनाई जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में कहा कि नीति आने के बाद किसी भी पुलिसकर्मी को नेताओं और मंत्रियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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पहले जानिए गृह मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा

Chhattisgarh Police Transfer Policy: कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि मैदानी इलाकों में पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग का क्या प्रावधान है? पोस्टिंग के लिए विभाग की क्या गाइडलाइन हैं? कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन कब तक जारी होगी और उनके रहने-खाने की क्या व्यवस्था है?

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Chhattisgarh Police Transfer Policy: इसका जवाब डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के लिए नई नीति बनाई जा रही है। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है। स्थानांतरण योग्य अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तबादला आदेश घर पहुंचेगा।

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पुलिस मुख्यालय की स्थापना समिति अब लेती है निर्णय

Chhattisgarh Police Transfer Policy: गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि विभाग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। तबादले के लिए पुलिस मुख्यालय की स्थापना समिति निर्णय लेती है। नक्सल क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में तबादले के लिए पहले से ही नियम हैं। तबादले के दौरान इन नियमों का ध्यान रखा जाता है।

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नक्सल क्षेत्रों में 3 साल की सेवा के बाद ही तबादला

Chhattisgarh Police Transfer Policy: विजय शर्मा ने बताया कि एसआई से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत होने वाले कम से कम 3 साल तक नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ रहते हैं। या फिर ऐसे कर्मचारियों की पोस्टिंग का भी प्रावधान है, जिनकी आयु 54 वर्ष से कम हो। नक्सल क्षेत्रों में 3 साल की सेवा के बाद पुलिसकर्मियों का दूसरे जिलों में तबादला करने का प्रावधान है।

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