Chhattisgarh- Officers and employees will have to take appointment to meet ministers: छत्तीसगढ़ में अब अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्रियों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बिना वे उनसे नहीं मिल सकेंगे। अगर वे बिना अपॉइंटमेंट लिए मंत्रियों या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने मंत्रालय जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि, कई मामलों में देखा गया है कि कर्मचारी अपनी निजी समस्याओं को लेकर मंत्रालय में मिलने आते हैं। जबकि उनकी समस्या का समाधान विभाग मुख्यालय या जिला कार्यालय के स्तर पर ही हो सकता है। उसी कार्यालय से फॉलोअप भी किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को मंत्रालय आने या किसी को भेजने की जरूरत नहीं होगी।
बिना अनुमति के मंत्री से मिलने पहुंच रहे अधिकारी और कर्मचारी
आदेश में लिखा गया है कि, कई दिनों से अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने पहुंच रहे हैं। इससे कर्मचारियों का अनुशासन प्रभावित होता है। साथ ही संबंधित कर्मचारी का काम भी प्रभावित होता है।
‘उचित माध्यम’ से मिलें
विभाग ने कहा है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना चाहता है तो उसे विभागीय माध्यम से ‘उचित माध्यम’ से अनुमति लेनी चाहिए। उसके बाद ही मिलने जाना चाहिए। लिखित में आवेदन करें और उपलब्ध समय के अनुसार मिलने जाएं।
नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
कहा गया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति के मिलने जाना सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 21 के तहत कदाचार माना जाएगा। संबंधित सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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