Chhattisgarh Naan Scam Case: हाईकोर्ट से सतीश चंद्र वर्मा को झटका, FIR रद्द करने से कोर्ट ने किया इनकार, EOW से भी मांगा जवाब
Chhattisgarh Naan Scam Case Satish Chandra Verma court refused to cancel FIR: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही हैं। निचली अदालत के बाद अब हाईकोर्ट ने भी एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं ईओडब्ल्यू से एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
Chhattisgarh Naan Scam Case Satish Chandra Verma court refused to cancel FIR: नान घोटाले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और दो पूर्व आईएएस के खिलाफ एसीबी-ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। पूर्व महाधिवक्ता ने मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए विशेष कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई।
Chhattisgarh Naan Scam Case Satish Chandra Verma court refused to cancel FIR: इसके बाद पूर्व महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में रोक लगाने के लिए याचिका दायर की, जहां आज जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए ईओडब्ल्यू से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। अब इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
यह है पूरा मामला
Chhattisgarh Naan Scam Case Satish Chandra Verma court refused to cancel FIR: एसीबी/ईओडब्ल्यू ने कुछ दिन पहले पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह एफआईआर तीनों के व्हाट्सएप चैट के आधार पर दर्ज की गई है।
Chhattisgarh Naan Scam Case Satish Chandra Verma court refused to cancel FIR: एफआईआर में कहा गया है कि ये सभी लोग ईओडब्ल्यू में वर्ष 2015 में दर्ज नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले से संबंधित मामले और उसी आधार पर वर्ष 2019 में ईडी द्वारा दर्ज मामले में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे।
Chhattisgarh Naan Scam Case Satish Chandra Verma court refused to cancel FIR: इतना ही नहीं दबाव बनाकर साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया ताकि न्यायालय में इसका लाभ लिया जा सके। एफआईआर में उल्लेख है कि अनिल टुटेजा और डॉ. आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ सरकार में महत्वपूर्ण अधिकारी बन गए थे और इन अधिकारियों का वर्ष 2019 से ही सरकार के संचालन, नीति निर्धारण और अन्य कार्यों में काफी हस्तक्षेप था।
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