Chhattisgarh High Court Husband Wife Divorce Case: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाए रखा। पति की गैरमौजूदगी में ससुराल में चोरी भी कराई। कुछ कहने पर गुस्सा करती थी। अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की तलाक अर्जी को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने इसे पति के प्रति पत्नी का मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना है।
दरअसल,मई 2015 में दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद पत्नी घर की जिम्मेदारियों से बचने लगी। पति ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का ललित नाम के युवक से अवैध संबंध है, तो उसका सब्र टूट गया। उसकी पत्नी घंटों मोबाइल पर अपने प्रेमी ललित से बात करती थी। पति के सवाल जवाब करने पर पत्नी गुस्सा दिखाती थी।
प्रेमी से ससुराल में कराया चोरी
इसी बीच फरवरी 2016 में पति अपने पिता के साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक शादी समारोह में गया था। इसी दौरान उनके घर चोरी हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि पत्नी ने ही चोरी की साजिश रची थी। इसमें उसका प्रेमी ललित और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था। चोरी का सामान ललित की मां के पास से बरामद किया गया।
पत्नी की गुजारा भत्ता की याचिका खारिज
जिससे पत्नी और पत्नी के बीच विवाद काफी बढ़ गया। जिसके बाद दोनों अलग रहने लगे। पत्नी ने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई। जिसे कोर्ट ने ललित के साथ अवैध संबंधों के चलते खारिज कर दिया था।
फैमिली कोर्ट में खारिज, हाईकोर्ट में मंजूर
वहीं, पत्नी की हरकतों से परेशान पति ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जिसके बाद उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
उन्होंने पत्नी के व्यवहार को मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना है। इसलिए पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक को मंजूरी दे दी।
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