रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के खतरे और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने नया कोरोना गाइडलाइन जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर, आईजी, एस पी और कमिश्नर को निर्देश जारी किया है. अब नव वर्ष के आयोजन के लिए केवल हाल की क्षमता से एक तिहाई को अनुमति होगी. पहले 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति थी.
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इसके अलावा 200 से अधिक व्यक्ति होने पर कलेक्टर से पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी. कोरोना के संक्रमण में वृद्धि और विश्व में ओमिक्रन वैरिएंट के बढ़ते हुए ख़तरे से बचाव रोकथाम और उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
11 अलग-अलग बिंदुओं में कोरोना गाइडलाइन आदेश
- कोरोना पॉज़िटिव दर 10 प्रतिशत से अधिक और 40% ऑक्सीजन वेट भरे हुए हों तो चिंता का विषय होगा.
- राज्य स्तरीय को कोविड कंट्रोल रूम में 24 घंटे सेवा
- जिला को कोविड कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश
- कोविड जाँच में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी
- प्रत्येक जिला से 5% सैंपल भुवनेश्वर भेजने के लिए आदेश जारी
- एक एक्टिव प्रकरण में कंटेंट में ज़ोन बनाने के निर्देश
- कोविड जाँच के लिए बिस्तरों की व्यवस्था
- कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए भी दिए गए दिशा निर्देश
- जिला स्तर में भी प्रतिदिन मीडिया ब्रीफ़िंग करने के निर्देश जारी
- स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी किए आदेश
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