
गिरीश जगत, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम रीसा ठाकुर ने 12 अवैध कॉलोनाइजरों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्रशासन ने जांच में पाया कि नगर निवेश क्षेत्र की कृषि भूमि को 100 से अधिक छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर नियमों का पालन किए बिना बेचा गया। होटल सिटी रेजीडेंसी के पीछे अवैध कॉलोनी में पक्की सड़क भी बना दी गई।
पिछले 5 साल से लंबित मामलों में यह कार्रवाई की गई है। 2019 से 2022 के बीच कुल 13 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 12 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जांच में पाया गया कि इन कॉलोनाइजरों ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 70, 98 और 172 का उल्लंघन किया है।
नामांतरण मामलों की जांच के निर्देश एसडीएम ने तहसीलदार को सभी नामांतरण मामलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कारोबार में न तो नगर निवास के नियमों का पालन किया जा रहा है और न ही कॉलोनाइजर एक्ट का। छोटे भूखंडों के हस्तांतरण की होगी जांच
एसडीएम विक्रेताओं पर जुर्माना लगाने के साथ ही खरीदारों के छोटे भूखंडों की भी जानकारी जुटा रहे हैं। तहसीलदार को निर्देश देकर उपरोक्त सभी मामलों के भूखंडों के खरीदार, विक्रेता और भूस्वामी द्वारा की गई बिक्री और हस्तांतरण की जानकारी मांगी गई है।
खरीदारों को हो सकता है भारी नुकसान
समीक्षा में यदि हस्तांतरण नियम विरुद्ध पाया गया तो खरीदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कार्रवाई के बाद 6 कॉलोनाइजरों हर्षित अग्रवाल, मोहम्मद हनीफ मेमन, मोहम्मद रिजवान मेमन, मोहम्मद जावेद मेमन और संरक्षणकर्ता सौरभ देवांगन ने जुर्माना राशि जमा कर दी है।