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छत्तीसगढ़ में मस्जिद पर चला बुलडोजर: मजार, दुकानें और शादीघर के नाम पर अवैध कब्जा, निगम ने किया जमींदोज

Chhattisgarh Durg Masjid Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने सोमवार को मस्जिद के नाम पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम शुरू किया। टीम ने वहां बनी एक मजार को भी ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही वहां बनी दुकानों, मैरिज हॉल और गेट को भी जमींदोज कर दिया गया।

Chhattisgarh Durg Masjid Bulldozer Action: निगम अमले के साथ एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और कई थानों की फोर्स समेत 100 से ज्यादा जवान सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई के लिए पहुंच गए हैं। इसके तहत मस्जिद की 5 दुकानें, स्वागत द्वार और बाउंड्रीवाल को ध्वस्त किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण खाली करने का आदेश दिया है।

Chhattisgarh Durg Masjid Bulldozer Action: निगम अधिकारियों ने कहा कि सभी गैर धार्मिक अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। पहले उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं हटाया, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं कर्बला कमेटी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अतिक्रमण सही है।

800 वर्ग फीट जमीन दी गई, ढाई एकड़ पर कब्जा

अधिकारियों के मुताबिक, 1984 में साडा (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) ने रायपुर-भिलाई मार्ग (जीई रोड) के किनारे मस्जिद निर्माण के लिए कर्बला कमेटी को 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। आरोप है कि ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें, धार्मिक स्थल, मैरिज हॉल और बड़ा गेट बना दिया गया।

हाईकोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को दिए थे निर्देश

Chhattisgarh Durg Masjid Bulldozer Action: यह कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है। अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को निर्णय लेने के लिए 120 दिन का समय दिया था। इसके बाद निगम कमिश्नर ने 3 दिन पहले नोटिस चिपकाकर कब्जा खाली करने को कहा था।

भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने पर टीम उसे गिराने आई है। यहां कई सालों से अवैध कब्जा कर दुकानें, मकान, धार्मिक स्थल व अन्य चीजें विकसित की गई थीं। इसे तोड़ने के लिए 10 जेसीबी, 30 डंपर, 2 चेन माउंटर लगाए गए हैं। इसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।

समिति ने कहा- 1957 से हम काबिज हैं

कर्बला समिति के सचिव गुलाब नबी ने अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 1957 से यहां मुस्लिम समुदाय का कब्जा है। कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। साडा ने हमें 72 डिसमिल जमीन लिखित में दी थी। हम यहां 25 साल से बाल विवाह कर रहे हैं।

Chhattisgarh Durg Masjid Bulldozer Action: दुकान और स्वागत द्वार में क्या खराबी है? यह निगम के बगल में बना था, फिर इसे रोका क्यों नहीं गया? हमारा इमामबाड़ा तोड़ा गया, यह हमें दी गई जमीन पर था।

अधिकारी ने कहा- जो भी गैर धार्मिक होगा उसे तोड़ा जाएगा

नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि हमारी नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण था। यह करीब 7-8 एकड़ है। उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं हटाया। इसके बाद कार्रवाई की जा रही है।

Chhattisgarh Durg Masjid Bulldozer Action: उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील क्षेत्र है। सक्षम स्तर पर आदेश दिए जाने चाहिए। जब ​​उच्च स्तर पर आदेश दिए जाएंगे, तब कार्रवाई करनी होगी। जो भी अतिक्रमण है और गैर धार्मिक उपयोग के लिए है, उसे ध्वस्त किया जाएगा।

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