Chhattisgarh Bilaspur Husband-wife fight Railways suffers loss of 3 crores: पति-पत्नी के झगड़े के कारण ट्रेन बंद रूट पर चल पड़ी और रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हुआ। रेलवे ने पति को सस्पेंड कर दिया और इसके चलते पति ने हाईकोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कहा- “पत्नी का यह व्यवहार मानसिक क्रूरता है। पति को तलाक मिल जाना चाहिए।” मामला दिलचस्प है।
दरअसल, हुआ यह कि जब स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर था, तो उसकी पत्नी फोन पर झगड़ने लगी। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में ऑफिस का फोन, जो उसके हाथ में भी था। दोनों तरफ से बातचीत चल रही थी। ऑफिस का फोन होल्ड पर रखकर पत्नी ने स्टेशन मैनेजर से कहा कि आप ऑफिस से घर आ जाइए, फिर बात करूंगी। पति ने ओके कह दिया।
वहीं, दूसरी लाइन पर ओके सुनते ही दूसरे स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को रवाना करने का सिग्नल दे दिया और ट्रेन उस रूट पर चली गई, जिस पर रोक लगी थी। इसके चलते रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हुआ और फोन पर झगड़ने वाले स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर दिया।
जानिए क्या है पूरा मामला
भिलाई की युवती की शादी 12 अक्टूबर 2011 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उसका पति विशाखापट्टनम का रहने वाला है और रेलवे में स्टेशन मास्टर है। पति का आरोप है कि शादी के बाद 14 अक्टूबर को जब रिसेप्शन हुआ तो उसकी पत्नी नाखुश दिखी।
जब पति ने रात में उससे बात की तो उसने बताया कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइब्रेरियन से अफेयर चल रहा है। उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं, जिसे वह भूल नहीं पा रही है। पति ने इस बारे में उसके पिता को बताया। लेकिन पिता ने भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी और इसकी गारंटी भी ली।
लेकिन स्थिति नहीं सुधरी, झगड़े शुरू हो गए
ससुर की सलाह मानकर पति ने युवती से सबकुछ भूल जाने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पत्नी पति के सामने ही अपने प्रेमी से बात करने लगी। इस बात को लेकर विवाद बढ़ने लगा। एक रात जब पति ड्यूटी पर था, तभी उसे पत्नी का फोन आया और दोनों में झगड़ा हुआ और ट्रेन बंद रूट पर चली गई।
इसके बाद पति ने पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए विशाखापट्टनम फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। इसी बीच पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। इस पर पुलिस ने पति, उसके 70 वर्षीय पिता, सरकारी कर्मचारी बड़े भाई, भाभी और चचेरे भाइयों के खिलाफ धारा 498 के तहत केस दर्ज किया।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पति की अर्जी दुर्ग ट्रांसफर कर दी गई। दुर्ग कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
भाभी से अवैध संबंध का आरोप
मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की बेंच ने की। हाईकोर्ट ने सुनवाई में पाया कि पत्नी ने पति पर अपनी साली से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था, जबकि याचिकाकर्ता की मां का देहांत 2004 में हो चुका है। उसकी शादी में साली ने मां की सभी रस्में निभाई थीं। पति ने साली को मां का दर्जा दिया था। दहेज का मामला हाईकोर्ट में साबित नहीं हो सका।
हाईकोर्ट ने कहा- पत्नी की हरकतें मानसिक क्रूरता
डिविजन बेंच ने कहा कि रेलवे कर्मचारी पति को फोन पर पत्नी से झगड़ा करने के कारण सस्पेंड होना पड़ा। वहीं पति के परिजनों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और साली पर अवैध संबंध होने के झूठे आरोप लगाए। पत्नी की ये सारी हरकतें पति के प्रति मानसिक क्रूरता हैं। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पति की तलाक याचिका मंजूर कर ली।
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