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Gyanesh Kumar बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त: Rahul Gandhi ने नियुक्ति का विरोध किया, बोले- मामला Supreme Court में, मीटिंग क्यों बुलाई ?

CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है। वह आज यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।

CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति की गई।

CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।

CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की लिस्ट दी गई थी। लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक टाल देनी चाहिए थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे सके।

सिंघवी ने कहा- सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। सीईसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं, बल्कि नियंत्रण चाहती है।

सिंघवी ने कहा कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए बने नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। यह महज 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।

याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई

सीईसी और ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया।

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