Bulldozer Action Hearing Update: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- तोड़फोड़ करने पर दोबारा बनवाना होगा, मुआवजा भी दिया जाएगा
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: बुलडोजर कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर (Bulldozer Action Hearing Update) कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसले की तारीख तय नहीं की है।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। चाहे सड़क हो, रेलवे लाइन हो, मंदिर हो या दरगाह हो, अवैध अतिक्रमण हटाया (Bulldozer Action Hearing Update) जाएगा। जनता की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा- बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आरोप लग रहे हैं कि एक खास समुदाय (Bulldozer Action Hearing Update) को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम जो भी दिशा-निर्देश बनाएंगे, वे सभी के लिए होंगे।
अदालत की अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
लॉ वेबसाइट लाइव लॉ के सोशल मीडिया पर अदालत की अवमानना पर दिए गए तर्कों और निर्देशों का विवरण दिया गया। एक याचिकाकर्ता की ओर (Bulldozer Action Hearing Update) से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से पूछा- अगर उनका घर गिरा दिया गया तो वे क्या करेंगे। क्या वे बुलडोजर चालक के पीछे भागेंगे?
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि जीर्णोद्धार और मुआवजा राशि उन लोगों से ली जानी चाहिए जिन्होंने इसे गिराया।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: इसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने न्यायमूर्ति विश्वनाथन की ओर इशारा करते हुए कहा- मेरे भाई पहले ही यह कह चुके हैं। जब एसजी ने कहा- अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से मदद की जरूरत नहीं सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से हस्तक्षेप आवेदन दायर किया।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हम अभी पर्याप्त घरों की समस्या पर विचार नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी समस्या केवल अवैध निर्माण है। हम इस पर (Bulldozer Action Hearing Update) बाद में विचार करेंगे।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की मदद की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता सिंह ने कहा- हम मकानों के बड़े मुद्दे को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ छोटे मुद्दे को देख रहे हैं।
जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए कहा- बुलडोजर न्याय
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि हम फैसला लिखते समय यह स्पष्ट कर देंगे कि अगर कोई सिर्फ आरोपी या दोषी है, तो उस पर बुलडोजर (Bulldozer Action Hearing Update) की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: जब मैं बॉम्बे में था, तब मैंने खुद एक फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हम अदालतों को निर्देश देंगे कि वे अवैध अतिक्रमण के मामले की सुनवाई करते समय इसे ध्यान में रखें। इस पर एसजी ने उन्हें बताया कि ऐसे मामले सिर्फ 2% हैं।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि यह सिर्फ कुछ या 2% मामलों का मामला नहीं है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के मामले 4.5 लाख के करीब हैं। यह आंकड़ा (Bulldozer Action Hearing Update) पिछले कुछ समय से बना हुआ है।
Bulldozer Action Hearing Update BJP Muslims UP MP Rajasthan: इस पर एसजी ने कहा- जब मैंने 2% कहा, तो मेरा मतलब बुलडोजर कार्रवाई का सिर्फ 2% है। हमने अखबारों में तुरंत न्याय के बारे में पढ़ा है। इस पर जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए बुलडोजर न्याय शब्द बोला।
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