

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया है। राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि, राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में हुई है।