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पेपर लीक का 1 हजार करोड़ का काला कारोबार: 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना, जानिए क्या Anti Paper Leak Bill ?

Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। वहीं, आज बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पेश किया गया, जिसे पारित भी कर दिया गया है। हालांकि, इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया।

Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: बता दें कि इस कानून के तहत दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। यह कानून बिहार सरकार द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू होगा।

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बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024

Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: नीट परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद जहां एक तरफ भारत सरकार ने सख्त कानून लागू किया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है और बुधवार को विधानसभा से कानून के लिए विधेयक पारित करा लिया।

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Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक के बारे में जानकारी देने के बाद इसे सदन से पारित भी कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

कानून में क्या है प्रावधान ?

Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी को 3-5 साल की जेल होगी और दस लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: इसके साथ ही, अगर परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही संस्थान की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

केंद्र सरकार ने बनाया है कानून

Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: नेट-यूजीसी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार ने एंटी पेपर कानून बनाया है।

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Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: इसका नाम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 रखा गया है। इसे इसी साल फरवरी में पारित किया गया था और जून से यह कानून लागू हो गया है।

1 हजार करोड़ का कारोबार

Bihar Anti Paper Leak Bill CM Nitish Kumar: बताया जाता है कि बिहार में पेपर लीक का बड़ा नेटवर्क है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपए का है। इसमें ऊपर से नीचे तक कई लोग शामिल हैं। इस गठजोड़ को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है।

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