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राजेंद्रग्राम में 2 रेपिस्ट को कारावास की सजा: नाबालिग से किया था दुष्कर्म, एक अमरकंटक और दूसरा पेंड्रा का रहने वाला

Anuppur Rajendragram Court Rape 2 accused sentenced: अनूपपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्रग्राम ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सरजू कोल पिता भैयालाल कोल (28) छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी जीवन पिता कोसई कोल (40) अमरकंटक के ग्राम बेलगवां का रहने वाला है।

यह था पूरा मामला

वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेंद्रदास महरा ने बताया कि 11 सितंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने अमरकंटक में मौखिक रिपोर्ट में बताया था कि 9 सितंबर 2020 को वह बेटी को घर पर छोड़कर खेत पर गया था। दोपहर में जब पत्नी घर आई तो बेटी घर पर नहीं थी।

शाम को जब वह घर आया तो उसने बेटी को आस-पड़ोस और रिश्तेदारों में ढूंढने की कोशिश की। कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक महीने बाद 7 अक्टूबर 2020 को नाबालिग पीड़िता को ग्राम सुलखारी में सरजू कोल के कब्जे से बरामद किया गया। तब पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 2017 में ग्राम डोंगरीटोला का सरजू कोल उसके गांव नुनघाटी आया था। तब से वह सरजू को जानती थी। सरजू उससे शादी करने के लिए कहने लगा।

9 सितंबर 2020 को जीवन और सरजू कोल आए और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर अपने गांव सुलखारी ले गए। जहां दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया।

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