अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में एक कातिल पत्नी को कोर्ट नेआजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कातिल पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति को मौत के घाट उतार दिया था. कुल्हाड़ी किलर लेडी ने अपने ही हाथों से खुद का सुहाग उजाड़ लिया, जिसे आज कोर्ट ने आजीवन काल कोठरी में भेज दिया है.
दरअसल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर एस.एस. परमार की न्यायालय ने सजा सुनाई है. थाना जैतहरी के अपराध की धारा 302 भादवि में महिला आरोपी 48 वर्षीय रामकली सिंह गोंड पति परमेश्वर सिंह गोंड निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला को अपने पति की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने महिला को अपराध में दोषी पाया है. आजीवन कारावास और 2000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई. पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्तव अग्रवाल ने की.
प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फरियादी भूपेन्द्रे सिंह धुर्वे ने थाना जैतहरी में सूचना दी थी. परमेश्वर सिंह गोंड निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला उसके ससुर हैं, जो 05 अप्रैल 2022 को उसकी बहन विमला बाई उसे फोन से बताई कि उसकी सास रामकली और ससुर परमेश्वर सिंह के बीच लडाई-झगडा हुआ है. उसके ससुर के सिर, गर्दन में धारदार कुल्हाडी से मारकर हत्या कर दी है.
परमेश्वर सिंह एवं सास रामकली सिंह दोनों आपस में लडाई-झगडा करते रहते थे. 04 अप्रैल 2022 की रात में भी ससुर एवं सास के मध्य लडाई-झगडा हुआ था. इसी कारण रात में ससुर परमेश्वर सिंह को घर के अंदर सोते समय सास रामकली ने धारदार कुल्हाड़ी से ससुर के बाएं कान के पीछे, सिर, गर्दन में मारकर गहरी चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी.
फरियादी की सूचना पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS