छत्तीसगढ़

Aadhaar Card को लेकर आई बड़ी अपडेट, DOB को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान

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नई दिल्ली। आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। आधार कार्ड आज के समय में हमारे आईडी-प्रूफ के तौर पर हर जगह दिखाने के काम आता है। आधार कार्ड के बिना हमारे कई काम रोक दिए जाते हैं, जैसे स्कूल, एयरपोर्ट, बैंक इत्यादि।

आधार कार्ड भारतीयों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इसके बिना आप किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं और ना ही कोई पर्सनल काम कर पाते हैं।

ऐसे में आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरुरी है। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। जन्म तिथि में कोई बदलाव करने के लिए अब आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर
ईपीएफओ (EPFO) ने श्रम मंत्रालय (Employees’ Provident Fund Organisation) के अधीन आने वाले कर्मचारियों को एक सर्कुलर के माध्यम से सूचित किया है कि अब आधार कार्ड का उपयोग जन्म तिथि में किए जाने वाले बदलाव के लिए मान्य नहीं होगा। यह सिर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया गया है और इसके अनुसार, यूआईडीएआई से एक पत्र भी प्राप्त हुआ है।

मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटाया गया आधार:
अब जन्म तिथि में परिवर्तन करने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है।

जरूरी दस्तावेज:
ईपीएफओ के अनुसार, जन्म प्रमाणपत्र की मदद से यह परिवर्तन किया जा सकेगा, इसके साथ ही किसी भी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इसके अलावा, सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हो सकेगा।

यूआईडीएआई ने बताया है कि आधार कार्ड को पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आधार कार्ड को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और पूरे देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है।

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