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जिले के सभी माडल गौठानों में होगी मशरूम की खेती

Publish Date: | Thu, 15 Sep 2022 12:17 AM (IST)

मुंगेली (नईदुनिया न्यूज) । कलेक्टर राहुल देव ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा जिले के सभी माडल गौठानों में मशरूम की खेती होगी।

बैठक में उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों से वन-टू-वन जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने की बात कही। बैठक में कलेक्टर देव ने कहा कि धान खरीदी राज्य श्ाासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन के लिए किसानों का नवीन पंजीयन एवं रकबा में संशोधन का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह कार्य 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के पंजीकृत किसानों का रकबा यथास्थिति खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में स्थानांतरित हुआ है। इसमें विसंगति हो सकती है। इसे दूर करने के लिए कृषि विभाग के उपसंचालक, सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने गिरदावरी कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की और उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम को फील्ड में जाकर 30 सितंबर तक त्रुटिरहित गिरदावरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त की और वन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन और जिले को तम्बाकू मुक्त बनाए जाने के लिए कलेक्टर राहुल देव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया गया। इसमें तंबाकू मुक्त बनाने संकल्प लिया गया। कलेक्टर राहुल देव ने कहा जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने के लिए समस्त विभाग प्रमुखों को उनके कार्यालय परिसर में धारा चार के तहत धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाएं। स्वास्थ्य विभाग से चालान प्रति प्राप्त कर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए धारा चार एवं छह के उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें। उन्होंने इस दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज में स्थापित ऐसे दुकान को हटाने तथा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करें।

Posted By: Yogeshwar Sharma

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