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GST Tax Slab 2025: नई दरें कल से लागू, पनीर, घी, साबुन, शैंपू के साथ कार, AC की कीमतें घटीं; क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा

GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे।

GST Tax Slab 2025; Goods Services Rates Exemption Explained: GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को 9 सवालों के जवाब में बता रहे हैं…

सवाल 1: GST दर में क्या बदलाव हुआ है?

जवाब: सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा।

इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा।

कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी।

सवाल 2: टैक्स स्लैब बदलने से फायदा होगा या नुकसान?

जवाब: इस बदलाव से साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने-पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है। यानी, फायदा होगा। इन सामानों के अलावा…

  • सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा।
  • TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे।
  • 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं।
  • छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा।
  • ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।

इसे एक उदाहरण से समझें…

बदलाव से पहले: मान लें, एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन ऐसे होगा…

GST = ₹100 × 18% = ₹18

कुल कीमत = ₹100 + ₹18 = ₹118

बदलाव के बाद: नया GST 5% है

GST = ₹100 × 5% = ₹5

कुल कीमत = ₹100 + ₹5 = ₹105

फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी। यानी, 13 रुपए का फायदा होगा।

सवाल 3: पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा?

जवाब: सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा।

वहीं, दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि-

  • दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी।
  • GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके।

सवाल 4: अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें?

जवाब: अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं।
  • CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं।
  • नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं।
  • वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा।

सवाल 5: क्या लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा?

जवाब: हां, सरकार ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST को 18% से घटाकर शून्य कर दिया है। 22 सितंबर के बाद जो रिन्युअल प्रीमियम भरा जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। प्रीमियम कितना कम होगा इसे एक उदाहरण से समझते हैं।

मान लीजिए कि एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 50 हजार रुपए है:

बेस प्रीमियम: 50 हजार

18% GST के साथ प्रीमियम: ₹59,000

0% GST के साथ प्रीमियम: 50,000

फायदा: 9,000 रुपए

नोट: ये आंकड़े सिर्फ़ उदाहरण के लिए हैं। असल प्रीमियम अलग हो सकता है।

सवाल 6: क्या GST बदलावों से कुछ सामान महंगे भी होंगे?

जवाब: हां, शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें पान मसाला, तम्बाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।

इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पहले इनपर 28% GST के साथ 17% तक सेस लगता था। यानी, कुल टैक्स 45% था, जो घटकर 40% हो गया है।

  • पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर 40% टैक्स लगेगा।
  • डीजल गाड़ियां जो 1500 cc और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उनपर भी 40% टैक्स लगेगा।
  • मोटरसाइकिल जो 350 cc से ज्यादा हो वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी।

सवाल 7: क्या कुछ सामान ऐसे भी है जिनके दाम नहीं बदलेंगे?

जवाब: हां, GST 2.0 में लगभग 90% सामानों के दाम बदले हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी हैं जिनकी GST दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

  • 0% स्लैब- ताजा फल-सब्जियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी, पराठा। ये पहले से ही जीरो रेटेड थे और अब भी वही हैं।
  • 5% स्लैब- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) जैसे इलेक्ट्रिक कारें। इनपर पहले भी 5% GST था अब भी यही रहेगा।
  • 3% स्लैब- सोना, चांदी, हीरा और महंगे पत्थर। पहले GST 3% था, अब भी 3%। ये एक स्पेशल स्लैब है।
  • 18% स्लैब- ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो पहले से 18% में थे जैसे- मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर।
  • सिन और लग्जरी सामान- सिगरेट, तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटखा, बीड़ी, पान मसाला) ये अभी भी 28% + कंपनसेशन सेस पर रहेंगे, जब तक कंपनसेशन लोन क्लियर न हो जाएं। बाद में 40% में शिफ्ट होंगे।

सवाल 8: क्या होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे?

जवाब: होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर GST 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों 18% GST लगेगा।

  • होटल के कमरों, जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे।
  • ₹1000 से ₹7500 के होटल रूम पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • प्रीमियम होटल्स, जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उनपर 18% GST लगेगा।

मान लो एक होटल रूम 5000 रुपए का है। पहले उसपर 12% GST लगता था। अब 5% लगेगा, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा…

22 सितंबर के पहले जीएसटी = ₹5000 × 12% = ₹600

कुल कीमत = ₹5000 + ₹600 = ₹5600

22 सितंबर के बाद: जीएसटी = ₹5000 × % = ₹250

कुल कीमत = ₹5000 + ₹250 = ₹5250

बचत: 350 रुपए; पहले 5600 रुपए में मिलने वाला होटल रूम अब ₹5250 में मिलेगा।

वहीं हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास सस्ती और बिजनेस क्लास का किराया महंगा होगा। फर्स्ट क्लास में कोई बदलाव नहीं होगा।। इकोनॉमी क्लास पर पहले 12% जीएसटी लगता था। इसे घटाकर 5% कर दिया है। बिजनेस क्लास का GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

सवाल 9: नए GST से अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

जवाब: सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।

  • 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स’ कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे।
  • चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा- लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड-प्रोडक्शन का चक्र चलेगा। GDP ग्रोथ बढ़ेगी।
  • इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की EVP गरीमा कपूर ने कहा- ये रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1%-1.2% का बूस्ट देंगे, जो अगले 4-6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ को बढ़ाएगा।

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