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Rahul Gandhi UK Citizenship Case: राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है।

Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेज में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है।

Rahul Gandhi UK Citizenship Case; BJP Subramanian Swamy | Delhi High Court: स्वामी ने दलील दी कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।

कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा से कहा कि याचिकाकर्ता (स्वामी) मुख्य मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजे गए आवेदन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं।

स्वामी ने कहा- आवेदन को जनहित याचिका माना जाए या नहीं

स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके आवेदन को जनहित याचिका (पीआईएल) माना जाए या नहीं। दरअसल, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र भेजकर उनकी नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका

कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दलील दी कि स्वामी की याचिका अब बेकार हो गई है। केंद्र सरकार पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को बता चुकी है कि इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को लिखा पत्र

भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लखनऊ बेंच ने 19 दिसंबर को मामले की सुनवाई की थी।

याचिका के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत हैं।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम फैसले के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी।

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