
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. आरोपी ने सुलभ शौचालय में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. जब उसने अपना मुंह दबाया, तो वह रो भी नहीं पाई. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में कोर्ट ने ढाई साल बाद सजा सुनाई.
मां की मौत के बाद बच्ची पिता के साथ रह रही थी. 9 साल की बच्ची को बोलने में दिक्कत हो रही थी. 23 नवंबर 2019 को पीड़िता अपने पिता के साथ रावजी बाजार इलाके में मौसी के घर आई थी. यहां किशोरी ने 16 नवंबर 2019 को उसके साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मौसी को तोतली जुबान में दी. इस पर उसकी मौसी ने परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद 24 नवंबर को रावजी बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया.
16 नवंबर 2019 को शाम 5 से 6 बजे के बीच सुलभ परिसर के पास वह अपने पिता के साथ बैठी थी. जब वह अकेले शौचालय के लिए अंदर गई तो आरोपी रविचंद्र अंदर आ गया. यहां उसने बच्चे के कपड़े उतारे और उसका मुंह दबा कर दुष्कर्म किया। वह दर्द से कराहने लगी तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया.
अब जिला इंदौर ने नवंबर 2019 को की गई वारदात में रविचंद्र (28) निवासी प्रकाश का बगीचा थाना रावजी बाजार को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वह मरते दम तक जेल में ही रहेगा.
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