Chhattisgarh High Court rape victim pregnant woman seeks permission for abortion: शीतकालीन अवकाश के दौरान छत्तीसगढ़ में गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता के लिए हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट गठित कर मामले की सुनवाई की। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसका मेडिकल कराने और 26 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
दरअसल दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती हो गई है। वह समाज में बिन ब्याही मां बनने के दर्द से मुक्ति चाहती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए लड़की ने डॉक्टरों से सलाह भी ली। लेकिन, उन्होंने इसे मेडिको-लीगल केस बताकर गर्भपात कराने से मना कर दिया।
इससे परेशान होकर उसने हाईकोर्ट की शरण ली है। 23 दिसंबर को लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है। इसमें कहा गया है कि वह 21-22 हफ्ते का गर्भ नहीं रखना चाहती है। हाईकोर्ट में लड़की ने खुद गर्भपात के लिए सहमति दी है और मेडिकल गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ पत्र भी पेश किया है।
छुट्टी के दिन हुई लड़की की सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है। शीतकालीन अवकाश के दिन मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने विशेष कोर्ट गठित कर जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल को मामले की सुनवाई करने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अग्रवाल ने कलेक्टर को 7 जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड को 26 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है।
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विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे जांच
हाईकोर्ट ने लड़की को मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। मेडिकल बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट और अन्य जरूरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि लड़की गर्भपात करा सकती है या नहीं।
राज्य सरकार को खर्च वहन करने के निर्देश
जस्टिस अग्रवाल ने राज्य सरकार को लड़की की मेडिकल जांच का पूरा खर्च वहन करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश की प्रति तत्काल भेजने और मेडिकल बोर्ड गठन की प्रक्रिया जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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