Chhattisgarh Durg Killed By Crushing Private Part: छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 हत्यारों ने एक युवक को नपुंसक कहने पर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तीनों हत्यारों ने युवक के प्राइवेट पार्ट को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की, फिर उसे नंगा कर शव को जमीन में फेंक दिया। 2 साल बाद कोर्ट ने 2 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है।
तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा ने बताया कि यह मामला 6-7 फरवरी 2022 का है। उन्हें सूचना मिली थी कि आईटीआई मैदान में एक युवक का शव पड़ा है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि मृतक का नाम श्याम कुमार उर्फ मोनू है। वह खुर्सीपार का रहने वाला था।
400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए
खुर्सीपार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि यह केस पूरी तरह ब्लाइंड है। दुर्गेश शर्मा ने जब लोगों से बारीकी से पूछताछ की तो उन्हें पुख्ता सुराग हाथ लगे।
Chhattisgarh Durg Killed By Crushing Private Part: सुराग के आधार पर खुर्सीपार पुलिस टीम ने 72 घंटे के अंदर तीन आरोपियों बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया।
उसे शराब पिलाई, फिर नशे में उसकी हत्या कर दी
टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कि आरोपी बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू ने हत्या की साजिश पहले ही रच ली थी। इसके बाद साजिश के मुताबिक उन्होंने श्याम कुमार उर्फ मोनू को शराब पिलाने के बहाने 6 फरवरी की रात आईटीआई ग्राउंड में बुलाया। वहां सभी ने बैठकर शराब पार्टी की और फिर उसकी हत्या कर दी।
पत्नी पर गलत कमेंट करने पर हुआ था गुस्सा
आरोपी बलराम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि मृतक श्याम उसकी पत्नी पर गलत कमेंट करता था और उसे नपुंसक कहता था। इसलिए उसने उसके प्राइवेट पार्ट को कुचलकर उसकी हत्या कर दी।
Chhattisgarh Durg Killed By Crushing Private Part: बाद में पहचान छिपाने की नीयत से उसके सिर को भी पत्थर से कुचल दिया। हत्या के बाद उसने साक्ष्य छिपाने के लिए जामुल निवासी अपने साथी यशवंत कुमार यादव की मदद ली।
कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Chhattisgarh Durg Killed By Crushing Private Part: अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्यामवती मरावी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी बलराम क्षत्रिय और झुम्मन साहू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Chhattisgarh Durg Killed By Crushing Private Part: वहीं आरोपी यशवंत कुमार यादव को आरोपियों की मदद करने के लिए 4 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार चंदेल दुर्ग ने की।
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