IPS GP Singh reinstated by the state: केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी एडीजी जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। गुरुवार को गृह विभाग की ओर से उन्हें बहाल करने का आदेश जारी किया गया। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में जीपी सिंह पर कार्रवाई की गई थी। नौकरी मिलते ही जीपी सिंह भी डीजी की दौड़ में शामिल हो गए हैं।
इससे पहले 12 दिसंबर को केंद्र की ओर से बहाली का आदेश आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले के आधार पर दिया था। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उसी तारीख से उनके पद पर बहाल कर दिया था।
जानिए कोर्ट ने किस आधार पर दी सेवानिवृति
जीपी सिंह को उनके खिलाफ चल रहे मामलों के आधार पर नौकरी से हटाया गया था। इसके बाद पूरे मामले को सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी, जो एक तरह से आईपीएस-आईएएस अफसरों का न्यायिक आयोग है।
1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को गृह मंत्रालय के आदेश पर 20 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। यह सेवानिवृत्ति राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट के आधार पर की गई।
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