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दिल्ली, झारखंड के बाद संकट में Karnataka CM: Siddaramaiah पर MUDA और Land Scam का केस, जानिए क्या हाईकोर्ट ने क्यों दिया झटका ?

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Land Scam Case High Court Mysuru News: जमीन घोटाले मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा- ‘याचिका में उल्लिखित बातों की जांच जरूरी है। मामले में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।’

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Land Scam Case High Court Mysuru News: राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 218 के तहत मामला चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने इसे 19 अगस्त को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Land Scam Case High Court Mysuru News: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कार्यकर्ता टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से महंगी साइटें हासिल की हैं।

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Land Scam Case High Court Mysuru News: सिद्धारमैया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रो. रवि वर्मा कुमार पेश हुए। राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने दलीलें पेश कीं।

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Land Scam Case High Court Mysuru News: शिकायतकर्ताओं की ओर से मनिंदर सिंह, प्रभुलिंग के. नवदगी, लक्ष्मी अयंगर, रंगनाथ रेड्डी, के.जी. राघवन और अन्य ने दलीलें पेश कीं।

सिद्धारमैया ने कहा- सत्य की जीत होगी

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वे जांच का सामना करने से नहीं डरते, लेकिन इस मामले में जांच हो सकती है या नहीं, इस बारे में कानूनी सलाह लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं। अंत में सत्य की जीत होगी।

क्या है MUDA मामला

वर्ष 1992 में शहरी विकास संस्थान मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) ने किसानों से कुछ जमीन लेकर उसे आवासीय क्षेत्र में विकसित किया था। बदले में, MUDA की प्रोत्साहन 50:50 योजना के तहत, अधिग्रहित भूमि मालिकों को विकसित भूमि या वैकल्पिक साइट में 50% साइट दी गई थी।

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Land Scam Case High Court Mysuru News: 1992 में, MUDA ने इस भूमि को गैर-अधिसूचित किया और इसे कृषि भूमि से अलग कर दिया। 1998 में, MUDA ने अधिग्रहित भूमि के एक हिस्से को गैर-अधिसूचित किया और इसे किसानों को वापस कर दिया। यानी एक बार फिर यह जमीन कृषि भूमि बन गई।

MUDA घोटाला 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है

दरअसल, सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन थी। यह जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में उपहार में दी थी। MUDA ने इस जमीन को अधिग्रहित किए बिना देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकसित किया था।

Karnataka CM Siddaramaiah MUDA Land Scam Case High Court Mysuru News: हालांकि, इस जमीन के बदले में, 2022 में, बसवराज बोम्मई सरकार ने पार्वती को ​​​​दक्षिण मैसूर के पॉश इलाके में 14 साइटें दीं। 50:50 अनुपात योजना के तहत इनका कुल क्षेत्रफल 38,283 वर्ग फीट था।

घोटाले की जांच की मांग

5 जुलाई 2024 को कार्यकर्ता कुरुबारा शांताकुमार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा – मैसूर के डिप्टी कमिश्नर ने 8 फरवरी 2023 से 9 नवंबर 2023 के बीच MUDA को 17 पत्र लिखे हैं। 27 नवंबर को शहरी विकास प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार को 50:50 अनुपात घोटाले की जांच और MUDA कमिश्नर के खिलाफ पत्र लिखा गया। इसके बावजूद MUDA कमिश्नर ने हजारों साइट आवंटित कर दी।

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