बंगाल हिंसा पर क्यों लगी CBI को फटकार ? Supreme Court क्यों खारिज की याचिका, जानिए कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ?
Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई।
Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: दरअसल, सीबीआई इस हिंसा की जांच कर रही है। दिसंबर 2023 में उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर की जाए।
Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: सीबीआई ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल की अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल है। गवाहों को धमकाया जा रहा है।
इस पर शुक्रवार को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू से कहा, ‘आप पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकते। इसका आधार क्या है? आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है।’
पीठ ने कहा, ‘सीबीआई अधिकारी किसी न्यायिक अधिकारी या किसी खास राज्य को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन यह न कहें कि पूरी न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। राज्य के जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश यहां आकर आपके आरोपों पर अपना बचाव नहीं कर सकते।’
Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: कोर्ट के सख्त रवैये के बाद एएसजी एसी राजू ने याचिका में लगाए गए आरोपों का बचाव किया। राजू ने पीठ से कहा- मेरा आरोप लगाने का इरादा नहीं है, यह ढीली ड्राफ्टिंग का मामला है। इसके बाद उन्होंने केस ट्रांसफर करने की याचिका वापस ले ली।
- 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान- 693 मामले और 11 मौतें
- 2020 में 663 मामले और 57 मौतें
- चुनाव के बाद 1 जून से 31 दिसंबर तक…
- 852 मामले और 61 मौतें
- 2024 में लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक
- 500 मामले और 5 मौतें
चुनाव नतीजे आने के बाद शुरू हुई हिंसा
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी। जिसके बाद राज्य में हिंसा के कई वीडियो सामने आए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की पुलिस थानों में बलात्कार और हत्या के मामलों की शिकायत दर्ज न करने पर आलोचना की थी।
Supreme Court Vs CBI West Bengal Post Election Violence Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को विशेष पुलिस टीम की मदद से बलात्कार, हत्या जैसे अन्य अपराधों की जांच करने का आदेश दिया था।
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