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छत्तीसगढ़ Coal Scam मनी लॉन्ड्रिंग केस: Supreme Court ने Saumya Chaurasia की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस

Chhattisgarh coal scam money laundering case Saumya Chaurasia: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निलंबित छत्तीसगढ़ सिविल सेवक सौम्या चौरसिया की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई है। चौरसिया कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। वह पिछले डेढ़ साल से जेल में है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 28 अगस्त, 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी 

छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोपों से विवाद पैदा हुआ है। ईडी के अनुसार, जांच में कोयले पर 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली से जुड़े एक बड़े घोटाले का पता चला है, जो कथित तौर पर 16 महीनों के भीतर 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और रिश्वतखोरी के लिए किया जा रहा था। अक्टूबर, 2022 में इसने छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और ‘सरगना’ सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया।

दिसंबर में केंद्रीय एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि अवैध वसूली के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल विधायकों द्वारा चुनाव संबंधी खर्चों और चौरसिया, कोयला माफिया सरगना सूर्यकांत तिवारी और अन्य उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा ‘बेनामी संपत्ति’ हासिल करने के लिए किया गया।

आरोप है कि तिवारी ने चौरसिया के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया, जो जबरन वसूली योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच ‘परत’ का काम करता था।

ईडी की रिमांड अर्जी में कहा गया है कि चौरसिया ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी स्थिति के कारण काफी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे तिवारी विभिन्न अधिकारियों पर दबाव बना सके।

केंद्रीय एजेंसी ने आगे दावा किया कि चौरसिया ने कोयला लेवी जबरन वसूली से अवैध रूप से प्राप्त नकदी का उपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं। जून, 2023 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने लागत के साथ उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

चौरसिया ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की, लेकिन इसे 3 मई, 2024 को वापस ले लिया गया। आरोपित आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय का मानना ​​था कि चौरसिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धारा 45 पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया। जहां तक ​​मुकदमे में देरी के आधार का सवाल है, यह देखा गया कि सह-आरोपी व्यक्ति पेश नहीं हो रहे थे। इस प्रकार, मुकदमे में “बिना किसी कारण” के देरी नहीं की गई।

ईसीआईआर के अवलोकन के साथ-साथ वर्तमान आवेदक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से, जिसमें आवेदक की जमानत खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किए गए पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेदक जो मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव और ओएसडी था, पीएमएलए, 2002 की धारा 3 में परिभाषित धन शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था।”

इसके विपरीत, न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आवेदक उक्त अपराध का दोषी नहीं है। पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के प्रावधान में परिकल्पित विशेष लाभ आवेदक को दिया जाना चाहिए, जो एक महिला है,” उच्च न्यायालय ने कहा।

हाई कोर्ट के समक्ष चौरसिया का मामला

चौरसिया ने हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि ईडी द्वारा 30 जनवरी, 2023 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे बिना किसी कारण के उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है।

इसके अलावा, 8 जून, 2023 की चार्जशीट में अनुसूचित अपराधों को हटा दिया गया/बंद कर दिया गया और संबंधित सीजेएम ने केवल धारा 353 और 204 आईपीसी के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। इस प्रकार, धारा 384 और 120-बी आईपीसी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं बची है, जो उक्त मामले में एकमात्र कथित अनुसूचित अपराध थे।

इस बात पर जोर दिया गया कि उन्होंने 1 वर्ष और 8 महीने से अधिक की प्री-ट्रायल कारावास की सजा काटी है, जबकि दी जाने वाली अधिकतम सजा 7 साल है। इस संबंध में, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर जोर दिया गया।

चौरसिया ने यह भी तर्क दिया कि उनके कथित प्रभाव की स्थिति पूरी तरह बदल गई है, क्योंकि अब उन्हें मुख्यमंत्री के ओएसडी के पद से निलंबित कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल में भी बदलाव हो गया है।

जमानत के लिए अपनी याचिका के समर्थन में, उन्होंने सह-आरोपी सुनील कुमार अग्रवाल के साथ समानता की मांग की, जिन्हें मई, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।

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