All foreign liquor will be available in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में अब सभी विदेशी ब्रांड की शराब मिलेगी। सरकार द्वारा एफएल 10 ए, बी लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बाद राज्य बेवरेज कार्पोरेशन ने शराब निर्माता कंपनियों से शराब के रेट मांगे थे। जिसमें 70 कंपनियों ने विदेशी शराब के रेट ऑफर किए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों की शराब निर्माता कंपनियां (बीआईओएस) भी शामिल हैं।
इन कंपनियों ने विदेशी शराब के 303 ब्रांड और बीयर के 69 ब्रांड के रेट बताए हैं। आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने विदेशी ब्रांड की शराब की सीधी खरीद का जिम्मा छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दिया है। बुधवार को हुई बैठक में आबकारी आयुक्त आर संगीता ने विदेशी शराब की खरीद और इसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
साथ ही प्रस्तावित व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कंपनियों के रेट ऑफर और खुदरा बिक्री के लिए स्वीकृत की जाने वाली दर को ब्रांड और लेबल के हिसाब से वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विदेश में बिकने वाली शराब भी मिलेगी
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने से बड़े यूरोपीय देशों में बिकने वाली विदेशी शराब भी सरकारी शराब दुकानों में आसानी से मिल सकेगी। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर शराब न बिक पाए और शराब में किसी तरह की मिलावट न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
शराब दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को आबकारी मुख्यालय की सेंट्रलाइज्ड वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि शराब की निर्धारित दर और गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह की अनियमितता होने पर कार्रवाई की जा सके।
आम लोगों के लिए तैयार किया जा रहा ऐप
बैठक में यह भी बताया गया कि आबकारी विभाग सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन भी तैयार कर रहा है। इस मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के जरिए आम लोग राज्य की शराब दुकानों में शराब के कई ब्रांड की उपलब्धता की जानकारी ले सकेंगे।
अवैध शराब के खिलाफ होगी कार्रवाई
बैठक में आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना तैयार करने और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के अधिकारियों को शराब की बिक्री से प्राप्त राशि को निर्धारित समयावधि में बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए।
लापरवाही पाए जाने पर होगी कार्रवाई इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कैश कलेक्शन, बैंक एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शराब की गुणवत्ता जांचने के लिए हाइड्रोमीटर-थर्मामीटर की खरीदी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
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