MP में मोहन सरकार का यू टर्न: बेसिक स्कूल एडमिशन रूल को पलटा, जानिए क्या है School Admission New Guideline ?
MP School Admission New Guideline: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का एक नियम स्कूल शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गया। जिसके चलते सरकार को 5 महीने के अंदर ही पुराने आदेश को बदलना पड़ा। अब नए आदेश के तहत कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र में 6 महीने की छूट दी गई है।
MP School Admission New Guideline: यानी अब प्रदेश के स्कूलों की पहली कक्षा में अधिकतम 8 साल की उम्र तक के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। वहीं प्री-प्राइमरी कक्षाओं में उम्र सीमा में 4 महीने की बढ़ोतरी की गई है।
घटी छात्रों की संख्या, बदला नियम
MP School Admission New Guideline: बता दें कि एमपी के 2 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल जीरो ईयर की स्थिति में पहुंच गए हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुई एडमिशन प्रक्रिया के तहत इन स्कूलों में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार छात्रों की संख्या में भी कमी आई है।
MP School Admission New Guideline: जहां साल 2023-24 में पहली कक्षा में 6.94 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था, वहीं इस बार यह आंकड़ा घटकर 3.5 लाख रह गया है। ऐसे में अगर आयु संबंधी नियम में छूट मिलती है तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। इधर, अभिभावक भी पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु संबंधी नियम में छूट की मांग कर रहे थे।
नए आदेश में बच्चों को मिलेगी इतनी छूट
MP School Admission New Guideline: नए नियमों के तहत पहली कक्षा में 6 महीने और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 4 महीने की छूट दी गई थी। संशोधित आदेश में प्री-प्राइमरी कक्षाओं (नर्सरी, केजी वन, केजी टू) के लिए आयु सीमा अब 1 अप्रैल 2024 की जगह 31 जुलाई 2024 होगी, जबकि पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 की जगह 30 सितंबर 2024 होगी।
MP School Admission New Guideline: अभी तक नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 के साथ-साथ कक्षा-1 में प्रवेश के लिए बेसलाइन 1 अप्रैल कर दी गई थी। इसके चलते अभिभावकों को एलकेजी और यूकेजी तथा कक्षा-1 में प्रवेश को लेकर परेशानी हो रही थी। कक्षा-1 में प्रवेश के लिए कम से कम 6 वर्ष की आयु होना आवश्यक है।
MP School Admission New Guideline: एलकेजी और यूकेजी पास करने के बाद 1 अप्रैल को यदि बच्चा 5 वर्ष 8 माह का भी हो तो उसे कक्षा-1 में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। जिसके कारण बच्चों को 1 वर्ष रिपीट करना पड़ता था। अब कक्षा 1 के लिए बेसलाइन 30 सितंबर करने से साढ़े 5 वर्ष के बच्चे को भी कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाएगा।
सरकार ने 5 माह पहले जारी किया था यह आदेश
MP School Admission New Guideline: बता दें कि करीब 5 माह पहले 28 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने आयु संबंधी नियम जारी किए थे। जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 तक नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह, केजी एक के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष और अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह, केजी दो के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह और पहली के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई थी।
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