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MP में कांग्रेस नेता के बेटे का मर्डर: 2 कातिलों को सजा-ए-मौत, रिश्तेदार ही निकले हत्यारे, 2 को फांसी और एक बरी

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: इंदौर में कांग्रेस नेता के 6 वर्षीय बेटे हर्ष चौहान की हत्या के दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। हत्या का मास्टरमाइंड रितिक बच्चे के पिता के भतीजे का भतीजा है। दूसरा आरोपी विक्रांत उर्फ ​​विक्की रितिक का दोस्त है। एक अन्य आरोपी हरिओम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: फरवरी 2023 में रिश्तेदार रितिक इंदौर के पिगडंबर में रहने वाले कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान के बेटे हर्ष को खिलाने के बहाने ले गया था। उसने हर्ष को विक्रांत को सौंप दिया। विक्रांत बच्चे को कार में इधर-उधर घुमाता रहा और उसके पिता जितेंद्र को फोन कर 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी।

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: रितिक गांव वापस आ गया और पुलिस कार्रवाई पर नजर रखने लगा। जब विक्रांत को लगा कि वह फंस सकता है तो उसने हर्ष की हत्या कर दी और ढाबे पर छिप गया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अपहरण और हत्या का पर्दाफाश कर दिया।

इंदौर कोर्ट ने मामले को दुर्लभतम माना

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: इंदौर जिला कोर्ट का मानना ​​है कि मासूम बच्चे की अमानत का दुरुपयोग किया गया। उसे खिलाने के बहाने ले जाया गया और पैसे (फिरौती) के लिए उसकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे 15 साल पुराना एक फैसला भी आधार बना, जिसका जिक्र कोर्ट में किया गया।

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट और वहां की एक निचली अदालत से जुड़ा था। तब इन दोनों अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। उस मामले में भी 7 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर फिरौती के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी।

पहले जानिए इंदौर जिला कोर्ट ने क्या टिप्पणी की

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: हर्ष चौहान हत्याकांड पर इंदौर कोर्ट ने कहा- सभ्य समाज पर हर हत्या एक गंभीर अपराध है। इस मामले में न्यूनतम सजा का आदेश आजीवन कारावास है, जो नियम है। जबकि मृत्युदंड अपवाद है।

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: मृत्युदंड देने से पहले अपराध की सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार करना होगा कि जिस अपराध के लिए दोषसिद्धि हुई है, उसके लिए क्या आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त नहीं है?

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: अपराध का तरीका, हत्या करने का तरीका, उसकी भयावहता और आरोपियों का दुस्साहस ऐसा है कि वे समाज की पूरी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं और मानवता पर हमला करते हैं, ऐसे में आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त लगती है।’

15 साल पुराना फैसला, जिसका कोर्ट ने किया जिक्र

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: एडवोकेट आशीष एस शर्मा ने बताया, हर्ष चौहान पिगडंबर हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के पुराने केस ‘सुंदर राजन बनाम स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस’ का जिक्र किया गया। यह केस 27 जुलाई 2009 का था और मद्रास हाईकोर्ट से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में 2011 में सुनवाई हुई थी।

सुंदर राजन ने 7 साल के बच्चे को स्कूल बस से अगवा किया था। उसने बच्चे के परिवार से 5 लाख की फिरौती मांगी थी। पैसे नहीं मिलने पर उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर टैंक में फेंक दिया।

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: सुंदर बच्चे के घर आता-जाता था। उसने परिवार का भरोसा जीत लिया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले में फांसी की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी मासूम बच्चे का भरोसा जीतकर उसकी हत्या करने के मामले में फांसी की सजा पर मुहर लगा दी।

Indore Congress Leader Son Murder Case Judgement Explained: तब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर कहा था, ‘किसी का भरोसा जीतकर उसकी हत्या करना अपने आप में जघन्य अपराध है।’ इसी उदाहरण पर इंदौर मामले में भी जिला अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि आरोपी उसका रिश्तेदार था। उसका बच्चे के घर आना-जाना था। उसने घरवालों का भरोसा जीतकर अपराध किया।

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