BIG BREAKING: मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, अब आधिकारिक रूप से लगी रोक, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला
भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मप्र में पंचायत चुनाव नहीं होंगे. राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव रद्द करने का फैसला किया है. आयोग ने 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है. राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी है.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर अब आधिकारिक रूप से रोक लगा दी गई है. दरअसल चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव पर आधिकारिक रूप से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले राज्य सरकार ने कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने का फैसला किया था. जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी. अब चुनाव आयोग ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है. शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को स्थगित करने को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.
बता दें कि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को टालने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में प्रस्ताव पास करा चुके हैं. इसके तहत बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे. हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है.
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