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अब एक बोतल ही खरीद पाएंगे शराब: आबकारी विभाग का नया रूल्स जारी, मदिरा प्रेमी जरूर पढ़ लें पूरी खबर

Chhattisgarh Excise Department Liquor Sale New Rules: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम जारी किया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा। यही नियम बीयर के लिए भी लागू होगा।

वहीं, एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

पहले एक व्यक्ति को 4 बोतल खरीदने का था नियम

पहले शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी। हालांकि शराबप्रेमी अलग-अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते हैं या फिर एक ही दुकान से अलग-अलग समय में भी एक-एक बोतल ले सकते हैं।

इस नियम में नहीं हुआ बदलाव

नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। लेकिन 3 लीटर शराब खरीदने के लिए उसे अलग-अलग समय में शराब दुकान के काउंटर में जाना होगा। या फिर दूसरे शराब दुकान से लेना होगा।

बढ़ जाएगी शराब की कालाबाजारी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि, सरकार के इस फैसले से शराब में कालाबाजारी बहुत बढ़ेगी। अवैध शराब की बिक्री में जबरदस्त इजाफा होगा। बार्डर इलाकों से अवैध शराब की तस्करी होने लगेगी। हाल ही में सरकार ने शराब की कीमतों में भी इजाफा किया है।

सरकार शराब से आय बढ़ाने के स्रोत तलाश रही है। इसके चलते ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड शराब में करीब 25 फीसदी तक कीमतें बढ़ा दी गईं। इसके जरिए सरकार 11 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य हासिल करना चाह रही है।

होली के दिन 20 करोड़ की शराब बिक्री

हाल ही में होली के त्योहार में छत्तीसगढ़ में शराब की बंपर खरीदी हुई थी। होली के दौरान महज तीन दिनों में करीब 43 करोड़ रुपए की देसी और विदेशी शराब खरीदी गई। सिर्फ तीन दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के लोगों ने 43 करोड़ रुपए की शराब पीकर खत्म कर दी।

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