देश - विदेशछत्तीसगढ़स्लाइडर

अच्छी खबर: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का झंझट खत्म, अब नहीं देना होगा टेस्ट, एक सर्टिफिकेट से बनेगा डीएल, जानिए कैसे ?

नई दिल्ली। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में चक्कर और लंबी लाइनों से छूट मिलेगी. केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को सरल बनाया है. अब डीएल के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचित किया है. ये नियम लागू हो गए हैं.

MP पंचायत चुनाव पर लगी रोक: शिवराज कैबिनेट के बाद अब राज्यपाल की भी मुहर, गजट नोटिफिकेशन जारी, जानिए क्यों रद्द करना पड़ा चुनाव ?

अब आप मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पंजीकरण करा सकते हैं. लोगों को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी. वहां आपको टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट जारी करेगा. इसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जेनरेट होगा.

सियासी अटकलें तेज: कांग्रेस विधायक ने मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के छुए पैर, क्या फिर होगी घर वापसी ?

प्रशिक्षण केन्द्रों के दिशा-निर्देश और शर्तें

1. अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि वाहन प्रशिक्षण केन्द्रों के पास एक एकड़ भूमि हो, मध्यम और भारी वाहनों के लिए केन्द्रों में दो एकड़ भूमि हो.

2. ट्रेनर के पास कम से कम 12वीं पास और ड्राइविंग का 5 साल का अनुभव होना चाहिए.

3. सरकार द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है. हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि चार सप्ताह होगी. पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जाएगा. जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल हैं.

read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

Show More
Back to top button