MP पंचायत चुनाव आरक्षण केस: आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बड़ी खबर, जानिए महत्वपूर्ण बातें
भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी विषय पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने यह व्यवस्था दी. कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई है.
उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पर राहत नहीं मिली. इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जाफर ने बताया कि मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाय चुनाव में आरक्षण बढ़ाए जाने पर सुनवाई हुई. पंचायत चुनाव को लेकर आज सुनवाई हो रही है, किसी भी समय इसको लेकर फैसला आ सकता है.
प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों का हो निलंबन
इधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान दलों का प्रशिक्षण सत्र 14 दिसंबर से शुरू हुआ, यह 16 दिसंबर तक चलेगा. पहले दिन भोपाल के माडल हायर सेकंडरी स्कूल टीटी नगर में दोनों सत्रों में 371 में से 325 तो कुक्कुट पालन भवन वैशाली नगर में दोनों सत्रों में कुल 438 में से 368 अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया.
नोडल अधिकारी, प्रशिक्षण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विकास मिश्रा ने बताया कि पहले दिन अनुपस्थित रहने वाले अधिकारीकर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई होगी. हालांकि किसी कारणवश प्रशिक्षण सत्र में जो अनुपस्थित रहे, वे शेष दिवसों में शामिल हो सकते हैं.
192 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र किए जमा
उधर, पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए मंगलवार को 192 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए. इसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए सात, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 10, सरपंच पद के लिए 158 और पंच पद के लिए 17 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र शामिल हैं. भोपाल जिले में मंगलवार तक जिला और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए 14 लोगों ने नामांकन फार्म खरीदा. हालांकि अभी किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है. पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र 20 दिसंबर तक जमा होंगे.
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