गिरीश, गरियाबंद: छत्तीसगढ के गरियाबंद में शिक्षक के अनुपस्थित रहने के मामले में डीईओ ने सहायक शिक्षक गैंद लाल ध्रुव (suspended assistant teacher Gaind Lal Dhruv) को 9 साल के लिए निलंबित कर दिया है. बता दें कि नौ साल से अनुपस्थित शिक्षक को डीईओ ने प्रभार दिया था. अब संभागायुक्त के कारण बताओ नोटिस के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निलंबन आदेश जारी किया है.
अवैध आवंटन के मामले में डीईओ के लिपिक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गरियाबंद प्रखंड के नवागढ़ प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षाकर्मी गंड लाल ध्रुव एक नवंबर 2014 से अनुपस्थित थे.
3 मार्च 2023 को पुन: उसी विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीएस चौहान ने कार्यभार ग्रहण करने का आदेश जारी किया था. संभागीय संयुक्त निदेशक के.के. कुमार ने इसे नियम विरुद्ध मानते हुए डीईओ चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
डीईओ की कार्यप्रणाली पर उठ रहे थे सवाल
डीईओ चौहान की ओर से जारी आदेश की कॉपी में 9 साल से अनुपस्थित रहने का कारण मानसिक बीमारी बताया गया है. इसमें शामिल होने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करने का उल्लेख है, लेकिन अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए चिकित्सा अवकाश या किसी भी वैधानिक दस्तावेज का उल्लेख नहीं है.
काम के बोझ की जगह इन परिस्थितियों में नियम व निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई की जानी थी. ऐसे में इस मामले में डीईओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद अब डीईओ ने सहायक शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की है.
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