Hearing on Soumya Chaurasia Bail Plea Postponed: Soumya Chaurasia की जमानत याचिका पर Bilaspur High Court में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है. इस मामले की सुनवाई आज होनी थी. लेकिन समय की कमी के चलते सुनवाई टाल दी गई. Soumya Chaurasia के वकीलों ने मंगलवार को इस मामले में अपना पक्ष रखा. लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण जमानत याचिका की सुनवाई एक दिन आगे बढ़ा दी गई। अब एक बार फिर सौम्या की जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई है.
सौम्या ने खुद को बेकसूर बताया
हाईकोर्ट से जमानत मांगने वाली Saumya Chaurasia ने पूरे मामले में खुद को पाक साफ बताया है. सौम्या के वकीलों के मुताबिक ईडी को कोयला परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला है. इसके बाद भी सौम्या को गिरफ्तार कर लिया गया.
ईडी के वकील इस मामले में पहले ही अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं. वहीं Saumya Chaurasia के वकील सुप्रीम कोर्ट के lawyer Kapil Sibal ऑनलाइन माध्यम से गुहार लगा रहे हैं. बुधवार को होने वाली सुनवाई समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी. इसलिए गुरुवार को सुनवाई का दिन रखा गया है.
जमानत याचिका खारिज
गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने रायपुर कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के बाद रायपुर कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया. रायपुर कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया (suspended officer Soumya Chaurasia) ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी.
जमानत याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई लगातार तीन दिनों तक चली, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद 11 अप्रैल को सुनवाई हुई और 12 अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
“राजनीतिक दुश्मनी के चलते गिरफ्तारी”
सौम्या चौरसिया के वकीलों के मुताबिक ईडी ने सौम्या के खिलाफ जितने भी दस्तावेज जुटाए हैं, उनमें कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है. ईडी को जांच में कुछ नहीं मिला है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया जा रहा है.
इसलिए सौम्या ने कोर्ट से मांग की है कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें खारिज किया जाना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा है, तो निचली अदालत ने कुछ देखा होगा और सौम्या को जेल में रखने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि बिना सबूत और आधार के जमानत याचिका खारिज होना कई सवाल खड़े करता है.
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