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Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को मिली जमानत, 25 दिन बाद जेल से जाएगा ‘मन्नत’, पढ़िए केस में कब क्या हुआ ?

नई दिल्ली। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 25 दिन बाद गुरुवार को जमानत मिल गई है. आर्यन खान के साथ अरबाज खान और मुनमुन धमेचा भी जमानत पर रिहा होंगे. बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत को लेकर पिछले तीन दिनों से सुनवाई चल रही थी. आज इस मामले पर फैसला आ गया है. जमानत के फैसले पर कोर्ट की डिटेल कॉपी कल आएगी.

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ड्रग्स मामले में आर्यन खान का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि बॉम्बे एचसी ने 3 दिनों की दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है. विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा. उम्मीद है कि कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर हो जाएंगे.

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मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुम धमेचा कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आएंगे. मेरे लिए यह एक साधारण सी बात है. कुछ लाभ तो कुछ हानि हुई है. मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई है. मालूम हो कि वकील मुकुल रोहतगी पूर्व एजी हैं, जो आर्यन खान की जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पिछले कुछ दिनों से लड़ रहे हैं.

जानिए आर्यन खान केस में कब क्या हुआ ?

2 अक्टूबर- एनसीबी ने कार्डेलिया क्रूज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी पर छापा मारा, जो मुंबई से गोवा जा रहा था और कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया.

3 अक्टूबर- अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और माडल मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार कर लिया गया. अगले दिन यानी 4 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया.

4 अक्टूबर- आर्यन खान और समेत अन्य आरोपितों को फिर से सिटी कोर्ट के सामने पेश किया गया. एनसीबी का दावा है कि आर्यन के फोन में तस्वीरें और चैट अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं. अदालत ने उन्हें सात अक्टूबर तक के लिए और हिरासत में भेज दिया है.

5 अक्टूबर- मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 14 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया.

7 अक्टूबर- इस मामले में मुंबई के बांद्रा इलाके से एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा मुंबई की अदालत ने आर्यन खान और सात अन्य को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आर्यन खान ने जमानत मांगी.

8 अक्टूबर- मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और एंकर-माडल मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. आगे आर्यन खान और अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल लाया गया.

11 अक्टूबर- आरोपियों के वकीलों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मुंबई की विशेष अदालत का रुख किया. विशेष अदालत ने 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई का फैसला किया. बचाव पक्ष के वकीलों ने एनसीबी द्वारा मांगे गए एक सप्ताह के समय का विरोध किया.

13 अक्टूबर- मुंबई सत्र अदालत ने आर्यन की जमानत अर्जी गुरुवार दोपहर 12 बजे (14 अक्टूबर) तक के लिए स्थगित कर दी.

14 अक्टूबर- पुणे सिटी पुलिस ने मुंबई तट पर क्रूज जहाज पर एनसीबी के छापे में गवाह किरण गोसावी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया. इसके अलावा मुंबई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर 20 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा है. आर्यन खान जमानत पाने में विफल रहे और उन्हें बुधवार, 20 अक्टूबर तक वापस जेल भेज दिया गया.

20 अक्टूबर- एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की.

21 अक्टूबर- शाहरुख खान ने जेल में आर्यन खान से मुलाकात की. मुंबई की विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत ने आर्यन खान और अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

24 अक्टूबर- एनसीबी ने गवाह किरण गोसावी के बाडीगार्ड, प्रभाकर रोहोजी सैल ने आरोप लगाया कि गोसावी ने क्रूज पर छापे के बाद एक व्यक्ति से 50 लाख रुपये लिए सैल भी इस मामले में गवाह है.

26 अक्टूबर- बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी.

28 अक्टूबर- किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांबे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी पर फिर से सुनवाई शुरू की. आर्यन समेत अन्य आरोपितों को जमानत मिली.

read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

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