जीएसटी करदाता नोट: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने GST करदाताओं को GSTR 9 (अच्छा सेवा कर) और GSTR 9C (GSTR 9) फॉर्म भरने के लिए अलर्ट जारी किया है! CBIC बोर्ड ने कहा है कि 31 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरने वाले करदाताओं को देना होगा लेट पेनल्टी!
जीएसटी करदाता ध्यान दें
GSTR 9 (Good Service Tax) एक ऑडिट फॉर्म है, जिसे 2 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं को भरना होता है ! साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं को GSTR 9C फॉर्म भरना होगा ! इसमें व्यवसाय का वार्षिक लेखापरीक्षित सकल और कर योग्य कारोबार शामिल है। GSTR 9C को 2 भागों A और B में बांटा गया है ! पार्ट ए में टैक्स की जानकारी है और पार्ट बी प्रमाणित है!
करदाता को जीएसटी अनुभाग के माध्यम से फॉर्म दाखिल करना होगा
2 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले करदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 में GSTR 9 फाइल करना होगा ! इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2022 है ! सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने ऐसे लोगों को आखिरी तारीख से पहले यह फॉर्म भरने को कहा है! करदाता जीएसटी (गुड सर्विस टैक्स) पोर्टल पर जा सकते हैं और जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9सी फॉर्म फाइल कर सकते हैं!
जीएटीआर फॉर्म को सीए द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी (अच्छा सेवा कर) करदाताओं को 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ जीएसटीआर 9 के साथ-साथ जीएसटीआर 9सी में 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है! स्व-सत्यापित समाधान विवरण भरना भी आवश्यक है ! आपको बता दें कि GSTR 9C (GSTR 9C) फॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित करने के बजाय स्व-सत्यापित करने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापारियों को दिसंबर की शुरुआत में बड़ी राहत मिली है।
करदाताओं को प्रति दिन 200 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है: जीएसटी करदाता ध्यान दें
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि यदि वे 31 दिसंबर, 2022 तक फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उन्हें विलंब शुल्क देना होगा! अगर करदाता यह फॉर्म नहीं भरता है तो हर दिन की देरी के लिए 200 रुपये शुल्क लेने का प्रावधान है ! सेंट्रल जीएसटी के तहत 100 और स्टेट जीएसटी के तहत 100 (गुड सर्विस टैक्स) ! GSTR 9C देर से दाखिल करने पर कोई निश्चित जुर्माना नहीं! हालाँकि, यदि कोई करदाता समय पर GSTR 9 फाइल करता है और GSTR 9C दाखिल करने में देरी करता है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है!
क्या है जीएसटी: जीएसटी करदाता ध्यान दें
GST ( गुड सर्विस टैक्स ) का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स है ! यह भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। आप जानते ही होंगे कि पहले हम तरह-तरह के टैक्स देते थे जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स! लेकिन अब हम केवल विभिन्न प्रकार के जीएसटी का भुगतान करते हैं! सरकार का इरादा पूरे देश में किसी भी उत्पाद या सेवा पर समान दर लागू करने का था ! यानी आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन आपको किसी भी चीज पर कुछ न कुछ टैक्स देना पड़ता है!
इस पर टैक्स नहीं लगेगा
संजय मल्होत्रा ने कहा कि अब तक दाल छिलकों पर 5 फीसदी! GST (सकल सेवा कर) की दर थी! हालांकि, अब दाल की भूसी पर GST (GST Council) खत्म करने का फैसला किया गया है! यानी दाल या चिल्के पर कोई टैक्स नहीं लगेगा!
कोई नया टैक्स नहीं है
इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बैठक की जानकारी दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जी.एस.टी 48वें सत्र में किसी भी वस्तु पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया! इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है! इस जीएसटी (सकल सेवा कर) परिषद की बैठक के कारण जहां व्याख्याओं में अस्पष्टता थी! एक खुलासा हुआ है!
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