मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था हमने एक्ट बनाया है। जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिलाया जाएगा। जिला स्तर पर दिया जाएगा लाभ, जिन जिलों में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी वहां उन्हे 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा के सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की सभी केंद्र सरकार के पास जाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके।
76 फीसदी आरक्षण
सीएम ने कहा- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 को भी विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से पारित विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजने का संकल्प भी विधानसभा में पारित हो गया है। राज्य में अब कुल 76 प्रतिशत आरक्षण हो गया है।
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विपक्ष ने पेश किया था बिल
विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद मंत्रियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। बता दें कि विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। विपक्ष की ओर से एससी वर्ग को 16 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संशोधन पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया नहीं किया गया।
रिपोर्ट- रोहित बर्मन