7% tax reduced in Chhattisgarh to benefit businessmen: छत्तीसगढ़ में डीजल पर टैक्स में 7 प्रतिशत की कमी की गई है, लेकिन इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। यह छूट केवल छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के अनुसार इस श्रेणी में आने वाले कारोबारी कम दर पर डीजल खरीद सकेंगे।
राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर में कमी की गई है। राज्य द्वारा लगाया जाने वाला करीब 24 प्रतिशत टैक्स अब 17 प्रतिशत कर दिया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
डीजल की कीमतों में करीब 6 रुपये की कमी आएगी
राज्य में 24 प्रतिशत टैक्स लगने से डीजल फिलहाल करीब 93 से 94 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। अब इस पर 17 प्रतिशत टैक्स लगने से डीजल की कीमतों में करीब 6 रुपये की कमी आएगी।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार के कर विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, जल उपचार, सीवरेज, निर्माण, पुल, सुरंग, टर्मिनल निर्माण, खनन कार्य या खनन कारखाना सामग्री के परिवहन से जुड़े व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा।
यहां से खरीद पर मिलेगी छूट
इस लाभ को पाने के लिए व्यापारियों के पास बी श्रेणी का पेट्रोलियम उत्पाद थोक भंडारण लाइसेंस होना चाहिए। व्यापारी को कम से कम 12 लीटर डीजल छत्तीसगढ़ से ही खरीदना होगा। व्यापारी इस छूट के हकदार तभी होंगे, जब वे इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नयारा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से थोक में डीजल खरीदेंगे।
ऐसा क्यों किया गया
सरकार के पास इनपुट था कि राज्य में बाहरी राज्यों से करीब डेढ़ लाख लीटर डीजल खरीदा जाता है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नए नियमों के तहत थोक में डीजल खरीदने पर 17 फीसदी टैक्स लगेगा, जिससे बाहर से डीजल की खरीद बंद हो जाएगी। टैक्स में छूट पाने के लिए कारोबारी यूपी से भारी मात्रा में डीजल खरीदते थे।
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