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Sehore: नाबालिग से रेप करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास, पुराने दारू के ठेके पर ले जाकर की थी ज्यादती

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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है। शाम के समय नाबालिग दुकान से लौट रही थी तभी युवक उसे खींचकर दारू के पुराने ठेके के अंदर ले गया और रेप किया। 

जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज ने अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी धारा उर्फ बनवारी पिता बाबूलाल मालवीय (22) निवासी इछावर जिला सीहोर को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 3/4 (1) पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का काठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप में एक लाख रुपये दिए जाने का भी आदेश दिया। 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि मामला करीब डेढ़ साल पुराना है। नाबालिग धारा उर्फ बनवारी को करीब एक वर्ष से जानती थी, क्योंकि वह उसके घर के सामने से ही खेत से आया-जाया करता था। 26 जुलाई 2021 को शाम करीब 7 बजे जब नाबालिग दुकान से सामान लेकर लौट रही थी तभी उसे रास्ते में बनवारी मिला। उसने बातों में उलझाकर उसे रोक लिया और फिर पुराने खाली दारू के ठेके पर खींच ले गया। जहां पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया। बनवारी ने किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी थी। 

नाबालिग रोते-बिलखते घर पहुंची और घर के बाहर ओटले पर बैठकर रोने लगी। जब पिता ने रोते देखा तो कारण पूछा। नाबालिग ने पिता को सारी बात बता दी। पिता उसे लेकर थाना इछावर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर और मामले की विवेचना कर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी धारा उर्फ बनवारी पिता बाबूलाल मालवीय को दोषी करार दिया गया और उपर्युक्त सजा सुनाई गई। 

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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है। शाम के समय नाबालिग दुकान से लौट रही थी तभी युवक उसे खींचकर दारू के पुराने ठेके के अंदर ले गया और रेप किया। 

जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज ने अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी धारा उर्फ बनवारी पिता बाबूलाल मालवीय (22) निवासी इछावर जिला सीहोर को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 3/4 (1) पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का काठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप में एक लाख रुपये दिए जाने का भी आदेश दिया। 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि मामला करीब डेढ़ साल पुराना है। नाबालिग धारा उर्फ बनवारी को करीब एक वर्ष से जानती थी, क्योंकि वह उसके घर के सामने से ही खेत से आया-जाया करता था। 26 जुलाई 2021 को शाम करीब 7 बजे जब नाबालिग दुकान से सामान लेकर लौट रही थी तभी उसे रास्ते में बनवारी मिला। उसने बातों में उलझाकर उसे रोक लिया और फिर पुराने खाली दारू के ठेके पर खींच ले गया। जहां पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया। बनवारी ने किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी थी। 

नाबालिग रोते-बिलखते घर पहुंची और घर के बाहर ओटले पर बैठकर रोने लगी। जब पिता ने रोते देखा तो कारण पूछा। नाबालिग ने पिता को सारी बात बता दी। पिता उसे लेकर थाना इछावर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर और मामले की विवेचना कर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी धारा उर्फ बनवारी पिता बाबूलाल मालवीय को दोषी करार दिया गया और उपर्युक्त सजा सुनाई गई। 

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