10 years jail for conversion in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राज्य के दूरदराज और आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं. इसको लेकर विष्णुदेव साय सरकार सख्त हो गई है.
10 years jail for conversion in Chhattisgarh: माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार पुराने धर्मांतरण कानून को अपडेट कर और सख्त बनाएगी और विधेयक लाकर इसमें संशोधन करेगी. इससे राज्य में धर्मांतरण को सख्ती से रोकने में मदद मिलेगी.
धर्मस्व मंत्री ने सदमे में आकर दी थी जानकारी !
10 years jail for conversion in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही धर्म परिवर्तन की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है.
10 years jail for conversion in Chhattisgarh: धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सदन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाएगी. विधानसभा के इसी सत्र में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया जाएगा.
ड्राफ्ट क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही धर्म स्वतंत्रत विधेयक लाने जा रही है. बिल का मसौदा भी लगभग तैयार है. सूत्रों की मानें तो धर्म परिवर्तन करने वाले हर व्यक्ति को कलेक्टर के यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा. धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी एक फॉर्म के माध्यम से कलेक्टर को देनी होगी।
साथ ही धर्मांतरण की वास्तविक मंशा, कारण और उद्देश्य का भी आकलन कर बताना होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को एक फॉर्म भी भरकर कलेक्टर के पास जमा करना होगा.
धर्मांतरण को अवैध घोषित करेंगे
मसौदे में कहा गया है कि प्रलोभन, बल, धोखाधड़ी या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है. यदि ऐसा हुआ तो कलेक्टर द्वारा धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर दिया जायेगा।
कठोर दंड के साथ जुर्माना
धर्म परिवर्तन किए व्यक्ति के खून से जुड़ा या गोद लिया हुआ व्यक्ति यदि आपत्ति जताता है तो इसकी शिकायत थाना में दर्ज कराई जा सकती है. पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करना पड़ेगा. यह केस गैर-जमानती होगा. वहीं धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपये तक के मुआवजे का भी प्रावधान है.
साथ ही अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को कम-से-कम दो साल और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है. न्यूनतम 25 हजार और अधिकतम 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है.
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